घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, जीएसटी दरों में हुआ बदलाव, सस्ते होंगे घर
शहरों में घर खरीदना हर किसी का एक सपना होता है। अगर आप घर खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल से घर और सस्ते हो जाएंगे।
जीएसटी काउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी। 1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। सरकार के इस फैसले से 45 लाख रुपये तक के मकान सस्ते हो जाएंगे।
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया, सभी मौजूदा रिहायशी निर्माण परियोजनाओं में बिल्डरों के पास विकल्प होगा कि वे पुरानी, जिसमें 12 और आठ फीसदी की दरें लागू हैं या नई योजना, जिसमें जीएसटी के तहत 5 और एक फीसदी की दरे लागू हैं, के बीच चुन सकेंगे। राजस्व सचिव ने कहा कि डेवलपर्स को तय समय के भीतर नई या पुरानी व्यवस्था में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ बात करके इसकी समय सीमा तय की जाएगा।
GST Council approves transition plan of new tax structure for real estate sector
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— ANI Digital (@ani_digital) March 19, 2019
पहले सामान्य श्रेणी के घरों पर 12 फीसदी और अफोर्डेबल पर 8 फीसदी जीएसटी दर लगता था। नई दर के मुताबिक, सामान्य श्रेणी के घरों पर 5 फीसदी और अफोर्डेबल पर 1 फीसदी जीएसटी लगेगा। घटी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।