राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनि श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट ने एक महीने की पैरोल दी है। उन्हें ये पैरोल बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है।
नलिनि ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए कोर्ट से 6 महीने की पैरोल मांगी थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार ने नलिनि की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को 10 दिन में पैरोल की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सूबे की सरकार ने कोर्ट से कहा था कि नलिनि को एक बार में ज्यादा से ज्यादा एक महीने की पैरोल दी जानी चाहिए।
अदालत ने नलिनि को हिदायत दी है कि पैरोल के दौरान वो किसी भी भी नेता से नहीं मिलेगी और ना ही कोई इंटरव्यू देगी। आपको बता दें कि 25 जून को कोर्ट ने नलिनी की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दी थी।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में हुई थी। हत्या के केस में नलिनी 27 साल से जेल में बंद है। नलिनि ने जेल में रहने के दौरान ही बेटी को जन्म दिया था। नलिनि के साथ ही छह और दोषी भी जेल में बंद हैं। इसमें उसका पति मुरुगन भी शामिल है। आपको बता दं कि मद्रास हाईकोर्ट से नलिनि को मौत की सजा मिली थी। जिसे राज्य सरकार ने साल 2000 उम्रकैद में बदल दिया।
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