UNLOCK-1 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?, 10 प्वाइंट्स में समझिए
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगातार चार फेज तक लॉकडाउन लगाने के बाद अब धीरे-धीरे इसे अनलॉक करने की कवायद शुरू होने जा रही है।
एक जून से वैसे तो लॉकडॉउन का पांचवा फेज शुरू होगा, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद 8 जून से अनलॉक फेज वन की भी शुरुआत हो जाएगी। अनलॉक वन को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। आपको 10 प्वाइंट में बताते हैं एक जून से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?
1. नई गाइडलाइन के मुताकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाकी वक्त में लोगों को जरूरी काम से बाहर निकलने की इजाजत होगी।
2. अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत होगी। 8 जून से रेस्त्रां भी खोलने की इजाजत होगी।
3. सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। शॉपिंगग मॉल भी खोले जा सकेंगे इसके लिए सरकार द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
4. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने को लेकर जारी पाबंदी खत्म कर दी गई है। लोग राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। इसके लिए किसी स्पेशल पास की जरूरत नहीं होगी।
5. अनलॉक 1 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें अपने प्रदेश में बसें और मेट्रो सेवाएं कैसे शुरू करनी है। फिलहाल मेट्रो के संचालन पर पाबंदी है।
6. नई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक के दूसरे फेज में राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता से विचार विमर्श के बाद स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। फिलहाल इस पर भी पाबंदी है।
7. पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं- अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल।
8. शादी और अंतिम संस्कार में सीमित लोगों के शामिल होने की इजाजत जो पहले थी, वही अभी होगी। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
9. देश के सभी कंटेंनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। अभी देश के 12 राज्यों के 30 शहरों में कंटेनमेंट जोन हैं
10. कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी।