उत्तराखंड के हल्द्वानी के हजारों परिवारों को इस कड़ाके की सर्दी में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि रातोंरात हजारों लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को गई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 दिनों में लोगों से जगह खाली करने के लिए कैसे कहा जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये तरीका सही नहीं है।
याचिकाकर्ता की वकील लुबना नाज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।
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