उत्तराखंड में एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रा से हुए गैंगरेप केस में सोमवार को देहरादून की पॉक्सो अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एक दोषी छात्र को 20 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने प्रिसिंपल जितेंद्र शर्मा को ढाई साल की सजा सुनाई। हालांकि उसे वहीं अदालत में जमानत भी मिल गई। बाकी और दोषियों को नौ-नौ साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने स्कूल प्रबंधन पर सबूत छिपाने, साजिश करने और गर्भपात कराने में दोष में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया । इस जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। केस में आरोपी आया मंजू को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने केस में आरोपी तीन नाबालिग छात्र जिन्हें पिछले साल बरी कर दिया गया था, न्याय बोर्ड के सामने पेश होने के आदेश दिए है।
क्या है मामला?
साल 2018 में सहसपुर के एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रा के साथ गैंगरेप हुए था। घटना का खुलासा सितंबर 2018 में हुआ था। आरोपों के मुताबिक पीड़िता के चार क्सालमेट और सीनियर छात्र ने उससे दुष्कर्म किया और फिर स्कूल प्रबंधन ने उसका गर्भपात करा दिया। स्कूल प्रबंधन ने मामले को घरवालों से भी छिपा कर रखा गया। वारदात का खुलासा होने पर पुलिस ने तीन नाबालिग और एक बालिग छात्र को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आपराधिक साजिश और गर्भपात कराने के मामले में डायरेक्टर समेत प्रबंधन के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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