हरिद्वार के अब्दीपुर गांव को जल्द ही चकबंदी का लाभ मिलेगा सरकार ने चकबंदी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार की ओर से ये जानकारी मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ को दी गई। सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील के अब्दीपुर गांव में चकबंदी लागू करने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से अधिसूचना की प्रति भी अदालत को सौंपी गई। मामले को गांव के खुशपाल सिंह की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गांव में कई सालों से चकबंदी लागू नहीं हो पायी है। जिससे ग्रामीणों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
गांव में जमीनों का चिह्नीकरण नहीं हो पाया है। सड़कों का निर्माण एवं अन्य जनहित के कार्य नहीं रुके हुए हैं। नदियों के किनारे पड़ी भूमि का चिह्नीकरण नहीं हो पाया है। यही नहीं चिह्नीकरण के अभाव में सरकारी योजनाओं के लिये भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंशु कुमार ने बताया कि इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार इस मामले में संज्ञान लेन और जवाब दाखिल करने को कहा था।
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