राजधानी देहरादून बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी तीन मई तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। यह कर्फ्यू आज शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक, तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर बाद चार बजे तक खोले जा सकेंगे। साप्ताहिक कर्फ्यू में राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं थी, जबकि कोरोना कर्फ्यू में इस तरह के प्रतिष्ठान भी चार बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, अति आवश्यक श्रेणी से बाहर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। राज्य व केंद्र सरकार के जो कार्यालय आवश्यक श्रेणी से बाहर हैं, वह भी कफ्र्यू की अवधि में बंद रहेंगे। कर्फ्यू से छूट वाले प्रतिष्ठानों की श्रेणी जारी की गई है। इससे इतर के प्रतिष्ठानों को खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान इन सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी
फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतीं हैं।
पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी।
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