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इंतजार खत्म! त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, शुरू हुई अंतरराजीय बस सेवा, इन नियमों का करना होगा पालन

उत्तराखंड के लोग सरकार के जिस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। त्रिवेंद्र सरकार ने वो फैसला सुना दिया है।

जी हां त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है। सरकार ने सोमवार शाम इसकी एसओपी जारी कर दी है। आपको बता दें, ये फैसला आज से लागू हो गया है।

एसओपी में क्या है?

  • परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है।
  • अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी।

    सरकार ने बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है।
  • हर बार यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा।
  • चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
  • दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
  • यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटखा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा।
  • उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा।

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