गुजरात की एक अदालत ने गाय का बछड़ा चुरा कर उसे मारने के एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला राजकोट का है। यहां की जिला अदालत ने सलीम मकरानी नाम के एक शख्स को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत यह सजा सुनाई है। इसी साल जनवरी में कोलिया नाम के एक शख्स ने मकरानी के खिलाफ उसका बछड़ा चुराकर उसका मांस अपनी बेटी की शादी में परोसने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम को दोषी ठहराने और सजा सुनाने से पहले नए संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस नए संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। आपको बता दें कि गुजरात में नए संशोधित अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिए सात से 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था।
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