बागेश्वर: नाबालिग से दुराचार के दोषी को 11 साल की कठोर करावास, कोर्ट ने 35 हजार का जुर्माना भी लगाया
बागेश्वर की विशेष न्यायालय ने नाबालिक से दुराचार के दोषी 11 साल की कठोर करावास और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगया है।
बताया जा रहा है कि इस मामले का सह आरोपित फिलहाल में फरार है और उसके घर की नीलामी भी हो गई है। सरकार से दो लाख रुपये की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने पारित किए। ये मामला अप्रैल 2020 का है। आरोप है कि कांडा थाने के चौकी कमेड़ीदेवी में 24 अप्रैल 2020 को रिंकू उर्फ राधे निवासी नेपाल, जो भैसूड़ी में जेसीबी से रोड कटान कर रहा था। गांव के राजेंद्र सिंह के मकान में किराये पर रहता था। 16 साल पीड़िता को बहला फुलसाकर अपने साथ ले गया। 27 अप्रैल को जल्थाकोट में चमड़थल के समीप उसे पीड़िता के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपित रिंकु उर्फ राधे को विशेष न्यायाधीश के सम्मुख धारा 363, 366 क, 376, 120 आइपीसी व पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक, विशेष अदालत में 10 ग्वाह पेश किए गए। अभियुक्त का डीएनए भी मैच हो गया। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 363 में पांच वर्ष का कठोर कारवास, पांच हजार रुपये का अर्थदंड, 366 ए में सात वर्ष का करावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक-एक हीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। धारा 120 बी में पांच साल का कठोर करावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त करावास भोगना होगा।