अतिक्रमण हटाने के मामले में बुरे फंसे खटीमा नगर पालिका के ईओ! नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा नगर पालिका के ईओ को अवमानना नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की युगल पीठ ने खटीमा शहर में अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किया। कोर्ट का मानना है नगर पालिका के ईओ की ओर से पेश शपथपत्र में कमी पाई गई है।
हाईकोर्ट ने पाया है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। अधिशाषी अधिकारी की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया है कि 400 अतिक्रमण हटा लिए गए हैं, जबकि 60 अतिक्रमण कोर्ट के आदेश के चलते नहीं हटाए जा सके हैं।
18 जून, 2018 को तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की ओर से अदालत में अतिक्रमण हटाने को लेकर अंडरटेकिंग दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका हरकत में आई और रातोंरात अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई।