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उत्तराखंड: अगर आप कुत्ते पालने के हैं शौकीन, आपके घर में है पालतू कुत्ता तो हो जाइए सावधान!

अगर आपको कुत्त पालने का शौक है और आपने कुत्ता पाल रखा है तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि कुत्ता पालने के लिए अब आपको लाइसेंस लेने पड़ेगा।

अगर आपके पास कुत्ता पालने का लाइसेंस नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि देहरादून नगर निगम नवंबर के पहले हफ्ते में पालतू कुत्तों का सर्वे कराने जा रहा है। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनसे निगम जुर्माना वसूलेगा। नगर आयुक्त के मुताबिक, पिछले कई सालों से पालतू कुत्तों का सर्वे नहीं कराया गया है। ऐसे में अब चिकित्सा विभाग घर-घर जाकर पालतू कुत्तों का सर्वे करेगा। नगर निगम के मुताबिक, देहरादून में कुत्ते पालने वालों की संख्या हजारों में है, लेकिन लाइसेंस एक हजार से कम लोगों ने ही ले रखा है।  

अगर आप नगर निगम में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको रिजस्ट्रेशन फार्म के साथ वेटनरी डॉक्टर से अपने कुत्ते को रैबीज के टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। वहीं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 200 रुपये की फीस देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम की ओर से कुत्ते के मालिक का नाम और पता लिखा टोकन दिया जाएगा।

निगम के मुताबिक, टीम सर्वे और लाइसेंस जारी होने के बाद किसी भी घर या गली में किसी ने लाइसेंस नहीं लिया तो 50 रुपये हर दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर कुत्ता किसी को काट लेता है या कोई और नुकसान कर देता है तो उसकी भरपाई उसके मालिक को ही करने पड़ेगी। कुत्ते के खतरनाक होने की शिकायत पर कोई नगर निगम को करता है तो उसके मालिक को नोटिस भेजा जाएगा। कुत्ते में रैबीज के लक्षण होने के बाद मालिक को नगर निगम को जानकारी देना होगा, ताकि कुत्ते का समय पर इलाज किया जा सके।

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