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उत्तराखंड: कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को बड़ा आदेश

उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, राज्य में कोरोना वायरस नियंत्र में है। राज्य के कुछ जगहों से पिछले दो से तीन हफ्ते के भीतर कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं है।

कोरोना लॉकडाउन के बीच नैनीताल हाईकोर्ट राज्य सरकार को कोरोना संबंधित मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा, “राज्य के जिन अस्पतालं में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, उन सभी अस्पतालों में जो भी जरूरी उपकरण हैं, उन्हें सरकार 7 दिन के भीतर लगाए।”

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अस्पतालों में जो भी जरुरी सुविधाएं हैं, उन्हें सरकार मुहैया कराए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। उधर, सरकार का कहना है कि वो बड़ स्तर पर ऐसे कामों में जुटी हुई है।

राज्य में अब तक कोरोना वायरस के 46 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 40 केस सक्रिय हैं। वहीं, 19 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। राहत की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है।

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