नैनीताल: हाईकोर्ट ने डीपीसी चुनाव मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) के चुनाव के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने याचिकाकर्ता प्रदीप भट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद आज ये निर्देश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रदेश में जिला नियोजन समितियों के चुनाव कराने को तैयार है। चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में नवम्बर 2020 में एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में चुनावों के दौरान कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास बहुगुणा ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब देने को कहा है कि वह इस मामले में जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ता की ओर से पिछले साल एक याचिका दायर कर कहा गया कि कोरोना के कारण प्रदेश में जिला नियोजन समितियों के चुनाव नहीं हो पाए हैं।
राज्य में मार्च 2020 से चुनाव लंबित हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह चुनाव कराने को तैयार है। इसके लिए तय मानकों का पालन किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह चुनाव आयोग के पत्र के परिपेक्ष्य में अपना जवाब पेश करे।