India News

यूपी-उत्तराखंड के होमगार्डों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी सौगात, होमगार्डों के हक में सुनाया ये फैसला

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों होमार्गों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के जरिए बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अब होमगार्डों को कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता मिलेगा। फिलहाल होमगार्ड को 500 रुपये प्रति कार्यदिवस के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड और यूपी के 95 हजार होम गार्डों को बड़ी राहत मिली है।

होमगार्डों के हक में इससे पहले यही फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंच किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए होमगार्डों के हक में फैसला सुनाया है और यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को दिसंबर, 2016 से भत्ता देने और 8 हफ्ते के भीतर इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए भी कहा है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्डों को नियमति करने से मना कर दिया। लोकिन कोर्ट ने कहा कि नियमित काम करने वाले होमगार्डों को कांस्टेबल के सामन न्यूनतम भत्ता मिलना ही चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से यूपी के साथ उत्तराखंड के 10 हजार होमगार्डों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इन्हें कांस्टेबल के बराबर अब सरकार न्यूनतम भत्ता देगी।

Subscribe our Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCPAwc0zKN7wOtj11J8seYkg

Like our Facebook Page- https://www.facebook.com/News-Nukkad-230719460984075/

Follow us on Twitter- https://twitter.com/News_Nukkad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *