बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। अब इसका फायदा राज्य के सामान्य वर्ग को मिल पाएगा।
बिहार कैबिनेट से सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण पास हो गया है। मतलब ये कि अब यह सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में लागू हो जाएगा। आने वाले दिनों में इसका फायदा सामन्य वर्ग को मिलेगा। बिहार के शिक्षण संस्थानों में अगले सत्र से यह लागू हो जाएगा।
10 फीसदी आरक्षण का फायदा इस आधार पर मिलेगा:
पिछले सत्र में केंद्र की मोदी सरकार सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए यह बिल लाई थी। इसे संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने विधेयक पर मुहर लगाई थी। हालांकि इस आरक्षण का कुछ दलों ने यह कह कर विरोध किया था कि इसमें कई कानूनी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। ज्यादातर दलों का कहना था कि इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और रद्द भी हो सकता है।
संसद से पास होने के 24 घंटे के भीतर एक एनजीओं ने आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि फिलहाल आरक्षण पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अपनी याचिका में एनजीओं ने ये दलीलें दी हैं:
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