महबूबा की मोदी सरकार को धमकी, कहा- अनुच्छेद 35-ए से हुई छेड़छाड़ तो 1947 से भी बुरी दिन देखेंगे आप
पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार को अनुच्छेद 35-ए को लेकर बड़ी चेतावनी दी है।
महबूबा ने इस मुद्दे पर सोमवार को प्रेस से बात करे हुए कहा, “आग से मत खेलो। अनुच्छेद 35-ए के साथ छेड़छाड़ न करें, वरना आप वो देखेंगे जो आपने 1947 से अब तक नहीं देखा है।” महबूबा ने कहा अगर अनुच्छेद 35-ए पर हमला होता है तो मुझे नहीं पता कि जम्मू-कश्मीर के लोग तिरंगे की जगह कौन से झंडे उठाने को मजबूर होंगे।”
इससे पहले रविवार महबूबा ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए से किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो राज्य को भारत का अंग बनाने वाला दस्तावेज अमान्य हो जाएगा। अनुच्छेद 35-ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रह है।
PDP leader Mehbooba Mufti: Don't play with fire; don't fiddle with Article-35A, else you will see what you haven't seen since 1947, if it's attacked then I don't know which flag people of J&K will be forced to pick up instead of the tricolour. pic.twitter.com/8we431nID5
— ANI (@ANI) February 25, 2019
अनुच्छेद 35-ए में क्या है?
- अनुच्छेद 35-ए से जम्मू-कश्मीर को यह अधिकार मिला है कि वह किसे अपना स्थाई निवासी माने और किसे नहीं।
- राज्य सरकार सिर्फ उन्हें स्थाई निवासी मानती है जो 14 मई, 1954 के पहले कश्मीर में बसे थे।
- राज्य के स्थाई निवासियों को ही जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिले हैं।
- देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में स्थाई निवासी के तौर पर नहीं बस सकता।
- दूसरे राज्यों के निवासी कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी भी नही दे सकती है।
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं।