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अनलॉक-2 के तहत सोमवार से क्या खुलेगा और किस पर जारी रहेगी पाबंदी, नई गाइडलाइंस जारी, जानिए

देशभर में कोरोना संकट के बीच सोमवार से अनलॉक-2 शुरू हो रहा है। अनलॉक-2 को लेकर गृह मत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं।

अनलॉक-2 में क्या खिली रहेगी और किस पर पाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में गाइडलाइंस है। अनलॉक-2 के तहत कुछ छूट दी गई है तो कई पबांदी जारी रखी गई हैं।

कंटेंनमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा:

  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
  • ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति और प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।

इन्हें शुरू करने के लिए अभी तारीख तय नहीं की गई है, अलग से तय की जाएगी:

  • यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा।
  • मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य मण्डली।

देश भर में रात का कर्फ्यू:

  • रात का कर्फ्यू पूरे देश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह।

इससे पहले 31 मई को केंद्र सरकार ने “अनलॉक-1” की घोषणा की थी, जिसमें 8 जून से रोकथाम क्षेत्रों के बाहर धार्मिक स्थानों, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। कोरोना महामारी को रोकने के लिए 24 मार्च से देशभर में लगाए गए चार-चरण के पूर्ण लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक-1 की घोषणा की थी।

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