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गैस सिलेंडर फटा तो आपको मिल सकता है 50 लाख का मुआवजा, मोदी सरकार फ्री में देती है इंश्योरेंस, पता है?

देश भर में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटने से कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे हादसों में परिवार बिखर जाता है।

सिलेंडर फटने से जान तो जाती ही है साथ ही घर भी तबाह हो जाता है। बाद में घर को ठीक कराने में भी लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि अगर आपका सिलेंडर फटता है और किसी जान जाती है या फिर घर को नुकसान पहुंचा तो इसके एवज में आपको 50 लाख रुपये तक मुआजवा मिल सकता है वो भी फ्री। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर के साथ 50 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस फ्री मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिलेंडर फटता है और इससे आपको नुकसान पहुंचा है तो आप भी मुआवजा ले सकते हैं।

अक्सर लोग इसके मुआवजे से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं होती। बता दें कि ये मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके लिए एलपीजी कंपनियां अपने उपभोक्ता के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी लेती हैं। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। इसके लिए एलपीजी कंपनियां हर साल इंश्योरेंस कंपनियों को भारी रकम चुकाती हैं।

इस पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति विशेष के नाम इंश्योरेंस नहीं होता है, बल्कि उस एलपीजी उपभोक्ता और उसके परिवार के लिए होता है, जिसके साथ कोई हादसा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता के साथ कोई हादसा होता है, तो पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनियां पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा देती हैं। हादसे के बाद आप कंपनी से मुआवजा मांग सकते हैं। अगर कंपनी पीड़ित पक्ष को मुआवजा नहीं देती या पीड़ित पक्ष मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट मुआवजे की राशि पीड़ित की उम्र, आय और दूसरी शर्तों के आधार पर तय नहीं करता है। मुआवजा नुकसान के आधार पर तय किया जाता है।

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