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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ गठित

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले की 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले चीफ जस्तिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई है।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा मंगलवार को जारी सूची के मुताबिक, पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद  हाईकोर्ट के 2010 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पीठ सुनवाई पर भावी कदम के बारे में फैसला लेगी।

जल्द सुनवाई के आवेदनों पर न्यायमूर्ति गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की एक पीठ ने कहा था कि सुनवाई को लेकर अगला आदेश 10 जनवरी को गठित की जाने वाली पीठ पारित करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अपने फैसले में विवादित स्थल को तीन हिस्सों में राम लला, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम मुद्दई में बांट दिया था।

चीफ जस्टिस ने पिछले हफ्ते कहा था कि लंबे समय से विवादित मामले को उचित पीठ के सामने लाया जाएगा।

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