दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में यूपी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी समेत हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को अफजाल अंसारी हाईकोर्ट में पेश हुए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली अदालत से इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को पेश किया जाए।
इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई को विधायक मुख्तार अंसरी और अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया था। फैसले के खिलाफ कृष्णानंद राय की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले को गाजीपुर से दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तभी से मामले की सुनवाई दिल्ली में हो रही थी।
आरोप है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय के काफिले पर एक-47 हमला किया था। कहा जाता है कि एके-47 से 400 गोलियां बरसाई गई थीं। हमले विधायक कृष्णानंद के अलावा उनके साथ उनके साथ मौजूद 6 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले के आरोपितों में से एक मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी।
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