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उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले दैनिक वेनतभोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही दैनिक वेनतभोगी कर्मियों को भी सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा।

इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सर्भी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। निर्देश में ये भी साफ किया गया है कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित सरकारी कामों के लिए प्रशिक्षित न किया जाए। निर्देश के मुतबाकि, अगर किसी दफ्तर में दैनिक वेतनभोगी का काम नियमित सरकारी कर्मचारी से अलग है तो उसे श्रम मंत्रालय के मानक के अनुसार, नियत देय के मुताबिक, भुगतान किया जाएगा। हालांकि, फिलहाल ये आदेश प्रदेश सरकार को नहीं मिला है। जैसे ही ये आदेश राज्य सरकार को मिलेगा इसे लागू किया जाएगा।

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राज्य के वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। उनका सवाल था कि अगर कोई वेतनभोगी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के बराबर ही काम करता है तो उसे कम वेतन क्यों दिया जाता है? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के होमगा‌र्ड्स की याचिका पर एक अहम फैसला सुनते हुए राज्य सरकार के इन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन के हिसाब से मानदेय देने के आदेश दिए थे।

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केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का जो भी आदेश आता है, पहले उसका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में भी ये आदेश लागू होगा और देनिकभोगी कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के बराबर हक मिलेगा।

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