कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा
पठानकोट अदालत ने सनजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को दोषी करार दिया है। सातवें आरोपी विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप केस में पंजाब की पठानकोट अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गिए आरोपियों में सांझी राम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता, तिलक राज और प्रवेश के नाम शामिल हैं। सांझी राम ग्राम प्रधान था। दीपक खजूरिया विशेष पुलिस अधिकारी है। तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता एसआई है। दोषियों में तीन को उम्रकैद और तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि जिन तीन दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Three get life sentence, three policemen convicted in the Kathua rape case
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— ANI Digital (@ani_digital) June 10, 2019
कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची अपने घर से 10 जनवरी को लापता हुई थी और उसका शव एक हफ्ते बाद इलाके में मिला था। बच्ची से गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध हुआ था। लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था।