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उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी की नई गाइडलाइन

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरकत में आई उत्तराखंड सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा।

प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक, समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

50 प्रतिशत क्षमता में संचालन
सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि
सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, और जिम

कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा 100 प्रतिशत प्रतिबंध

नाइट कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट

इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही
मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी

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