उत्तराखंड: लॉकडाउन को लेकर ये है सरकार की नई गाइडलाइन, पढ़िए किसे मिलेगी थोड़ी छूट, किसके लिए नियम होंगे और सख्त?
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा जरूर दिया है, लेकिन इसकी वजह बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सभी वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है।
केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट देने का फैसला किया है। केंद्र की इस गाइडलाइन को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने भी हूबहू जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में अंतरजनपदीय आवाजाही समेत व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों वगैरह को बंद रखने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके साथ ही हॉटस्पॉट वाले इलाकों में बाहर निकलने को लेकर नियम और सख्त होंगे।
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सरकार ने ये फैसला किया है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि की गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। किसानों को अपना अनाज और खेती के लिए सामग्री खरीदने की सहूलियत होगी है। इसके अलावा मनरेगा से संबंधित कामकाज शुरू करने के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से सभी जिलों को यह निर्देश जारी किए गए हैं।
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प्रदेश में नौ जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार की तैयारी इन जिलों में 20 अप्रैल से छूट देने की है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संबंधित विभागों और अधिकारियों को 20 अप्रैल के बाद मिलने वाली राहत के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। गुरुवार को सीएम आवास पर होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी।
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