उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों के लिए राहत की खबर! जानिए इलाज को लेकर नई गाइडलाइन में क्या है?
उत्तराखंड में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन दर्जनों मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना के मरीजों के लिए एक राहत की खबर है।
राज्य में कोरोना के मरीज अब प्रइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हास्पिटल एंड हेल्थ केयर (NABH) से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में अब कोरोना के मरीज अपना इलाज करा सकते हैं।
इन प्राइवेट अस्पतालों का क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (नैदानिक स्थापना अधिनियम) में पंजीकरण होना भी जरूरी है। गाइडलाइन के मुताबिक, निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाना पड़ेगा। इसमें प्रवेश और निकासी के द्वार अलग-अलग होंगे। गाइडलाइन के अनुसार, अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनाती और ICU की सुविधा होनी चाहिए। आईसोलेशन वार्ड में हर बेड में ऑक्सीजन, बायो मेडिकल वेस्ट के लिए उचित व्यवस्था, कोविड मरीजों के लिए अलग से एंबुलेंस होनी चाहिए।
एनएबीएच से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की इजाजत दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना मरीजों के इलाज में मानकों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऐसे में एनएबीएच से मान्यता होने की शर्त रखी गई है। राज्य में ऐसे निजी अस्पतालों की संख्या सीमित है।