उत्तराखंड में सरकार ने गुटखा पर लगाया प्रतिबंध, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, जानें आदेश में क्या है
उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में पान मसाले के साथ मिलने वाले तंबाकू के पैकेट पर रोक लगा दी है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने शुक्रवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, प्रदेश में एक साल तक तंबाकू के पैकेट पर रोक रहेगी। एक साल बाद इस आदेश को आगे बढ़ाने पर राज्य सरकार फैसला लेगी।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत उत्तराखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है। बावजूद इसके राज्य में पान मसाला के साथ छोटे-छोटे पैकेट में तंबाकू बेचे जा रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए तंबाकू के पैकेट और निकोटिन युक्त गुटखा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर कहा कि एक साल तक अमल कर हम जनता की प्रतिक्रिया लेंगे। एक साल बाद इस फैसले को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों से छात्र शिक्षा हासिल करने के लिए यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन छात्रों को नशे की गर्त में धकेल देता है।
मुखमंत्री ने कहा कि हमारा ये मकसद है कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। उन्होंने कहा ये हमारा लक्ष्य भी है। सीएम ने कहा कि जो युवा नशे की गिरफ्त में हैं उन्हें इससे बचाना भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्ध है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ज्यादातर लोग खुश हैं। लोगों ने सरकार के इस फैसले को बेहतर बताया है। साथ ही लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि प्रदेश की पुलिस सरकार के फैसले को ईमानदारी से लागू कराएगी। ताकि युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोका जा सके।