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उत्तराखंड: छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने और 14 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी अलमोड़ा कोर्ट से खारिज

मोनार्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी राजीव कुमार सक्सेना की जमानत अर्जी खारिज हो गई है।

अलमोड़ा की जिला अदालत ने उनकी बेल खारिज की है। वकील पूरन कैड़ा के मुताबिक राजीव सक्सेना पर आरोप है कि छात्रों के 14,23080 रुपये की गबन कर लिये हैं। शिकायत के मुताबिक रानीखेत के अनुसूची जाती और जनजातीय के 18 युवाओं को होटल मैनेजमेंट के कोर्स करने के नाम पर चौदह लाख बीस हज़ार रुपये की धोखाधड़ी की गई। मामले में 120B, 409, 420, 467, 468, और 471 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

रानीखेत इलाके के विद्यालयों से 18 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति के फर्जी फॉर्म भरवाए गए थे। इसी फॉर्म के आधार पर ही रुपये गबन कर लये गये। इसके बाद ना ही बच्चों को छात्रवृत्ति मिली और ना ही कोई कोर्स कराया गया। केस में इस साल 10 जनवरी को रानीखेत में उपनिबंधक मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ और अज्ञात बिचौलियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

अल्मोड़ा से हरीश भंडारी की रिपोर्ट

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