फोटो: सोशल मीडिया
रुद्रप्रयाग की जिला अदालत से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बड़ा झटका लगा है।
अदालत ने वन मंत्री को साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज शहजाद अहमद वाहिद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत वन मंत्री को दोषी पाया। हालांकि उन्हें आज ही मामले में जमानत भी मिल गई। वहीं दूसरे आरोपियों को केस में बरी कर दिया गया।
क्या है मामला?
हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तब उन पर आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से अभद्रता का आरोप लगा था। मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई। जिस पर आज कोर्ट फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस साल सात फरवरी को सुनवाई के दौरान सीजीएम ने रावत को एक घंटे तक कठघरे में खड़ा भी रखा था।
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