उत्तराखंड: लॉकडाउन में सरकार ने दी एक और बड़ी राहत, दुकानों को खोलने को लेकर जारी की नई गाइडलाइन
लॉकडाउन के बीच राजधानी देहरादून वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार और प्रशासन ने ये फैसला किया है कि अब कुछ जरूरी सामानों की दुकानें रोज खुलेंगी।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब मिठाई की दुकानें रोज खुलेंगी। इससे पहले मिठाई की दुकान सिर्फ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोलने की इजात थी। इसके साथ ही प्रशासन ने कुछ और दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। प्रशासन ने इसके लिए अलग-अलग कैटेगिरी बनाई गई है। इसमें रोज खुलने वाली दुकानों के अलावा हफ्ते में तीन-तीन दिन खुलने वाली दुकानें, प्राइवेट ऑफिल शामिल हैं।
देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह दुकानें खोले की इजाजत होगी। राजधानी में भगत सिंह कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, चमन विहार लेन 11 सील है। जबकि डोईवाला में केशवपुरी और ऋषिकेश में आवास विकास, 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एनक्लेव पाबंद है। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कौन सी दुकान कब खुलेगी?
फोटोकॉपी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मिठाई की दुकान, नर्सरी, टायर पंक्चर मरम्मत की दुकानें रोज खुल सगेंगी जबकि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को साइकिल स्टोर, ऑटो मोबाइल स्टोर, सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर की दुकानें खोली जा सकेंगी अब इसके अलावा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को कारपेट और फ्लोरिंग, ड्राई क्लीनिंग और डाइंग स्टोर, टिंबर मर्चेंट- स्वीइंग मशीन, प्रिटिंग प्रेस और पूजा सामग्री की दुकान खोली जा सकेंगी। इस सभी दुकानों का खुलने का वक्त सुबह सात से शाम चार बजे तक ही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।