टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी शिक्षक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। सरकारी वकील चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि दोषी प्रमेश कुमार टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक स्थित एक इंटर कॉलेज में बतौर इतिहास के प्रवक्ता पद पर तैनात था। प्रमेश पर उनकी ही नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप लगा था।
छात्रा के परिजनों को इस बात की जानकारी तब लगी जब 13 सितंबर 2017 को उसने पेट दर्द की शिकायत की। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे 8 महीने की गर्भवती बताया था। परिजनों ने जब इस बारे में छात्रा से पूछा तो उसने आपबीती सुनाई।
छात्रा के मुताबिक, दोषी शिक्षक प्रमेश स्कूल की छुट्टी होते ही उसे वहां रोकता था। इसके बाद वो उससे कमरे साफ करवाता था। इस दौरान प्रमेश उसे खाने-पीने की कुछ चीजों में नशीला पदार्थ देता था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी। फिर वो उसके साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देता था।
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