पौड़ी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और अध्यक्ष से किया जवाब तलब
नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सरकार और नगर पालिका के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता नमन चंदोला की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि नगर पालिका में विभिन्न मामलों में वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।
साल 2014 से 2017 के बीच पार्किंग के रूप में वसूली गयी 25 लाख रुपये की राशि को नगर पालिका के कोष में जमा नहीं कराया गया है। इसी प्रकार रोड कटान में मिले आरबीएम के 17 लाख रुपये को भी ठिकाने लगा दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि नगर पालिका की ओर से 51 लाख रुपये के सामान की खरीद की गयी है जिसमें नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच पौड़ी के उपजिलाधिकारी से करायी गई। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता के संकेत मिले हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से इन मामलों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्यावाही करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार जोशी ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने सरकार के साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।