उत्तराखंड: लॉकडाउन को लेकर लागू किए गए ये नये नियम, नोट कर लीजिए, उल्लंघन करना पड़ सकता है भारी
उत्तराखंड समेत पूरे देश में लॉकडाउन के दूसरा कार्यकाल बुधवार से जारी हो गया। लॉकडाउन के कई नियम बदल गए हैं। नये नियम लागू किए गए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी नियमों को उत्तराखंड सराकर ने भी राज्य में लागू किया है। ऐसे में ये जरूरी है कि वो सभी नये नियमों के बारें आप जान लें वरना उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकीत है।
उत्तराखंड में लागू ये हे नये नियम:
- सार्वजनिक जगहों पर अब आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो जुर्माना लगेगा। नये निर्देशों के अनुसार, आपको सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
- किसी भी संस्थान पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने की इजाजत नहीं। अगर ऐसा किया गया तो कार्रवाई होगी।
- शादी या अंतिम संस्कार पर डीएम का निर्देश मान्य होगा।
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा।
- शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
कोरना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लेकर नियम:
- कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। राज्य में कई जगह अब तक घोषित हो चुके हैं।
- कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती है।
- कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा।
- मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहरी लोगों का मूवमेंट नहीं होगा। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।
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