कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और 3 को 5-5 साल की सजा
पठानकोट अदालत ने सनजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को दोषी करार दिया है। सातवें आरोपी विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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पठानकोट अदालत ने सनजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को दोषी करार दिया है। सातवें आरोपी विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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