पठानकोट अदालत ने सनजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज को दोषी करार दिया है। सातवें आरोपी विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप केस में पंजाब की पठानकोट अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गिए आरोपियों में सांझी राम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता, तिलक राज और प्रवेश के नाम शामिल हैं। सांझी राम ग्राम प्रधान था। दीपक खजूरिया विशेष पुलिस अधिकारी है। तिलक राज हेड कांस्टेबल है और आनंद दत्ता एसआई है। दोषियों में तीन को उम्रकैद और तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि जिन तीन दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची अपने घर से 10 जनवरी को लापता हुई थी और उसका शव एक हफ्ते बाद इलाके में मिला था। बच्ची से गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध हुआ था। लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रेवतीपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।…
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य संबंधित अधिकारियों को कोल्लेरू झील के कथित…
उत्तराखंड के में केदारनाथ यात्रा से इस साल भी रुद्रप्रयाग जिले के महिला स्वयं सहायता…
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर हैं।…
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक…
उत्तराखंड में केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham( के कपाट शुक्रवार को विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ…
This website uses cookies.