सवर्ण आरक्षण बिल राज्यसभा से पास, जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। इस बिल का राज्यसभा में कांग्रेस समेत करीब सभी दलों ने समर्थन किया।
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा से यह बिल पास हो गया है। एआईएडीएमके ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की। इस कानून से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के देश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में फायदा मिलेगा।
Parliament passes bill granting 10% quota to economically-weaker sections of general category
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— ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2019
वहीं, बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन यह प्रस्ताव खारिज हो गया। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के समर्थन में 18 वोट पड़े, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ 155 सांसदों ने मतदान किया। सदन में कुल 174 सांसद मौजूद थे।
यह बिल लोकसभा से मंगलवार को पास हआ था। बिल के लिए लोकसभा के सदस्यों ने वोटिंग की थी, जिसमें 3 के मुकाबले 323 मतों से यह बिल पास हो गया था। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद थे।
10 फीसदी आरक्षण का फायदा इस आधार पर मिलेगा:
- सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए
- कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए
- घर 1 हजार स्क्वायर फीट से कम जमीन होनी चाहिए
- निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए
- निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए
सवर्ण आरक्षण बिल के पास होने के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।