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उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, सिर्फ 24 प्वॉइंट में जानिए अपके लिए क्या है खास

देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 30 प्रस्ताओं पर चर्चा हुई। इस दौरान बाद 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर:

  • उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा 61 में संशोधन जैविक कृषि विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी
  • जैविक विधेयक को विधानसभा मे पास कराएगी सरकार,
  • पहले चरण में 8 ब्लॉकों को जैविक खेती के लिए घोषित करेगी सरकार
  • रासायनिक खाद और कीटनाशक पर लगेगा प्रतिबंध
  • नर्सरी एक्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, नर्सरी एक्ट को भी विधानसभा से पास कराएगी सरकार
  • सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की 350 से 500 मजदूरी प्रतिदिन की गई
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए बनी कमेटी
  • उत्तराखंड में भूकंप को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना को मंजूरी
  • एकीकृत सुरक्षा योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया
  • आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में 25 कर्मचारियों को विलय किया गया
  • व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव, 10 फीसदी की जगह 30 फीसदी कर्मचारियों पर बनेगी यूनियन
  • आयुष चिकित्सकों को मिलेगा एनपीए का फायदा, 4 जनवरी 2017 से बढ़े हुए एनपीए का मिलेगा लाभ
  • 2019 तक टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को सरकार स्थायी नियुक्ति मिलेगी
  • उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी
  • भारतीय वन अधिनियम 1927 में संसोधन के लिए कमेटी बनी
  • हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का हुआ गठन
  • उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता खत्म
  • वैट से जमा होने वाले सेस के लिए खाता खुलेगा
  • स्टोन क्रेशर के लिए नीति में बदलाव, 5 साल की जगह 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस
  • नदी के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेसर
  • पुराने स्टोन क्रेसर के लिए रिन्यू होने पर तय की जाएगी दूरी
  • धार्मिक शैक्षणिक संस्थान, आबादी वाले क्षेत्रों से भी स्टोन क्रेसर की 3 किलोमीटर की दूरी तय
  • 20 लाख मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय किया गया, पहाड़ी क्षेत्रों में 10 लाख शुल्क तय

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