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उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, जानिए क्या है आपके लिए खास

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले:

  • सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे में सड़क चैड़ाई छूट को मंजूरी दी गई।
  • राज्य योजना में निर्माण, चैड़ीकरण सुपरविजन चार्ज को 15 से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
  • चारधाम सड़क परियोजना ऋषिकेश बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ चार लाख रुपये की रॉयल्टी में मिली छूट। 514 करोड़ रुपये की 17.23 किमीटर की परियोजना की निर्माण सामग्री पर लगने वाली रॉयल्टी में मिली छूट।
  • चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पद के संविलियन हेतु सेवा नियमावली बनाई गई।
  • उत्तराखंड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति में संशोधन किया गया।
  • उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के भत्ते, अवकाश सुविधा में किया गया संशोधन।
  • प्राथमिक, सामुदायिक, जिला चिकित्सा केन्द्र में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैन्डर्ड मानक के मुताबिक, पदों का चयन होगा।
  • व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम के समाधान योजना के तहत शासनादेश में लिपिकीय गलती को ठीक करने को मिली मंजूरी।
  • कैबिनेट की बैठक में पर्यटन पर ज्यादा जोर देने की पर बनी सहमति।
  • पर्यटन में होटल रिजॉर्ट के लैंड यूज चार्ज को घटाकर 150 से 10 फीसदी किया गया।
  • एथनॉल को बढ़ावा देने के लिए आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया।
  • शीरा नीति को मान्यता दी गई, ओपन मार्केट में 75 फीसदी तक बेचने की इजाजत दी गई। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में इसकी मात्रा 10 से घटाकर 5 फीसदी करने को मिली मंजूरी।
  • मंडी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट को दी गई मंजूरी।
  • लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली में लिपिकीय गलती को सही करने की मिली मंजूरी।
  • उत्तर प्रदेश आवास उत्तराखंड को मिलेंगे, कुंभ मेले के लिए 697.57 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को दी जाएगी।
  • कॉर्बेट टाइगर में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के 85 पदों के ढांचे के गठन पर बनी सहमति।
  • मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा मंजूर, 17 और 7 पद होंगे।
  • निगम सार्वजनिक उपक्रम में सीधी भर्ती की परीक्षा में आरक्षण रोस्टर व्यवस्था भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किए जाने के अनुमति को मिली मंजूरी।
  • कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के स्थान पर श्रमायुक्त को चालान करने के अधिकार और दो श्रेणियों में निर्धारित कंपनी में कार्मिकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 और 20 से बढ़ाकर 40 किया गया।
  • सेंटर फंड से बनने वाले कमजोर वर्ग के आवास न बनने की स्थिति में तीन करोड़ के फंड चार किस्तों में और तीन करोड़ से ज्यादा को 8 समान किस्तों में किया गया।
  • एक अतिरिक्त मंजिल आवास बनाने को मंजूरी, आवास विभाग की फसाट नीति को मंजूरी।
  • उत्तराखंड आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त की जगह अपर सचिव या समकक्ष अधिकारी को कार्य देखने का अधिकार मिला।
  • उत्तराखंड स्पोर्ट कोड को स्थगित करने की मंजूरी, सभी खिलाड़ियों को समान रूप से खेल विभाग की सुविधा दी जाएगी।
  • सेवा काल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 में संशोधन कर तलाक, विधवा और विवाहित के स्थान पर सभी बेटियो को मृतक पद प्राप्त करने का अधिकार मिला।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया को मिली मंजूरी।
  • उत्तराखंड राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज में अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लेने का फैसला।

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