देहरादून में बेटी की हत्या में दोषी पाई गई मां को उसके किए की सजा मिल गई है। कोर्ट ने मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है।फोटो: सोशल मीडिया

देहरादून में बेटी की हत्या में दोषी पाई गई मां को उसके किए की सजा मिल गई है। कोर्ट ने मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

कोतवाली क्षेत्र में 8 फरवरी 2018 को सौतेली मां मीनू कौर ने अपनी बेटी प्राप्ति को दो हिस्सों में काटकर मौत के घाट उतार दिया था। एडीजे चतुर्थ गुरुबख्श सिंह की कोर्ट ने मां को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

8 फरवरी 2018 को महिला मीनू कौर ने पुलिस चौकी आईएसबीटी में सौतेली बेटी प्राप्ति की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब युवती के मोबाइल लोकेशन खंगाली तो लोकेशन घर के अंदर ही मिली। पूछताछ के बाद पुलिस ने 9 फरवरी को आरोपी मीनू कौर को गिरफ्तार कर लिया था।

देहरादून के पलटन बाजार में हत्याकांड से सनसनी फैल गई थी। सौतेली मां ने सो रही बेटी प्राप्ति के सिर पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। उसका दिल इससे भी नहीं भरा तो उसने खुखरी से बेटी के शव के दो टुकड़े कर दिए, ताकि शव को ठिकाने लगाया जा सके। पुलिस की पूछत में ये बात सामने आई थी कि शव के टुकड़े करने में उसे 4 घंटे का समय लगा था। शव को टुकड़े करने के बाद वो बेटी के शव को घर से बाहर नहीं ले जा पाई। बाद में पुलिस की जांच में ये सारा खुलास हुआ।

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