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उत्तराखंड: बेरोजगार युवाओ के लिए अच्छी खबर, निकली फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती, 24 से करें आवेदन

उत्तराखंड में वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 894 पदों पर भर्ती होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका नोटिस जारी कर दिया है। 24 अगस्त से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवदेन शुरू होंगे।

वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 894 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने के संबंध में : उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग’ के अन्तर्गत वन विभाग में वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 894 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। आयोग की ओर से यह पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को अपना ओटीआर(वन टाइम रजिस्ट्रेशन) भरना अनिवार्य है, इसके उपरांत ही अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र भर सकेगें।

ओटीआर भरे जाने के उपरांत अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने में सुगमता होगी। अतः जिन अभ्यर्थियों ने OTR नहीं भरा है वे पहले कृपया OTR Profile तैयार करें व उसे त्रुटिरहित भरने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।आवेदन पत्र भरने के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) को भी अधिकृत किया गया है जो अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र व ओटीआर भरने में सहयोग करेंगे।

ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर उपलब्ध है। उनके पास फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठा स्कैन करने व ऑनलाइन शुल्कजमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है :

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि:-19.08.2021ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ की तिथि:-24.08.2021

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि:-07.10.2021

परीक्षा शुल्क नैट बैंकिंग / डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि:-09.10.2021

लिखित परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा का अनुमानित समय:-माह दिसम्बर, 2021वही पदों के विज्ञापन जारी होने के बाद ही बेरोजगारों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है फारेस्ट गार्ड के नविन 894 पदों में सामान्य जाती के पदों लिए क्षैतिज आरक्षण की सीटों का आवंटन. बेरोजगारों का आरोप है कि शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा से अधिक हो रहा है ।

1- सामन्य जाती महिला के लिए 248 सीट (52% आरक्षण) जबकि शासन द्वारा महिलाओं के लिए 30 % आरक्षण निर्धारित है.2-सामन्य जाती के अनाथ के लिए 59 सीटें (12 % आरक्षण) जबकि शासन द्वारा इनके लिए 5 % का आरक्षण निर्धारित है. इसी प्रकार फ्रीडम फाइटर व पूर्व सैनिक के लिए भी सरकार द्वारा क्षैतिज आरक्षण सीमा से अधिक सीटें उनके लिए विज्ञापन में दी गई है।

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