सुप्रीम कोर्ट से ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को बड़ा झटका, राहत देने से कोर्ट का इनकार
फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ के निर्माता को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर लगी रोक को हटाने से साफ मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ये साफ हो गया है कि फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ अब 19 मई से पहले रिलीज नहीं हो पाएगी। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है। शिकायत में यह बात कही गई थी फिल्म को एक खास मसकद के लिए बनाया गया है और यही वजह है कि इसे लोकसभा चुनाव के बीच में ही रिलीज किया जा रहा है, ताकि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके।
विपक्षी दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर लोकसभा चुनाव तक रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग के इस फैसले को फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था कि वो फिल्म को देखे और सिलबंद लिफाफे में इस बारे में रिपोर्ट दे कि आखिर इस फिल्म को चुनाव के दौरान रिलीज होने दिया जाए या नहीं।
Supreme Court refuses to interfere with the Election Commission order banning release of biopic 'PM Narendra Modi'. pic.twitter.com/ZwYRzncZnx
— ANI (@ANI) April 26, 2019
चुनाव योग ने फिल्म को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी। चुनाव आयोग के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि इस फिल्म को 19 मई से पहले रिलीज नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ अब 19 मई से पहले रिलीज नहीं हो पाएगा।