फोटो: सोशल मीडिया
उत्तरकाशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार को परिवार, कर्मचारियों के साथ मारपीट और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करना महंगा पड़ गया है।
इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नीरज कुमार को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें बागेश्वर जिले से अटैच कर दिया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नीरज कुमार ने 3(1), 3(2), 4-A(d) और नियम 27 का उल्लंघन किया गया है।
आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को रात करीब 12 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने अपने परिवार के साथ मारपीट की थी। पड़ोसियों ने जब मामले में दखल देकर बीच-बचाव करने की कोशिश की तो नीरज कुमार ने उपमंडल मजिस्ट्रेट डोडा और तहसीलदार भटवारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। साथ ही दूसरे लोगों के साथ अभद्रता की। नीरज कुमार के व्यवहार की शिकायत हाईकोर्ट में की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थ
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