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बिहार: RJD से निलंबित विधायक रेप केस में दोषी करार, 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

जेडीयू से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव समेत 6 आरोपियों को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पटना की एक अदालत ने दोषी करार दिया है।

पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने चार दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश सिंह ने शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया।

विशेष लोक अभियोजक कैसर इमाम ने बताया कि इस मामले में सभी दोषियों को अदालत 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी। बचाव पक्ष के वकील वीरेन कुमार ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

नवादा से आरजेडी के निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव पर दो साल पहले 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की शिकायत गटना के तीन दिन बाद 9 फरवरी को नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी। इस वारादत में सहयोग करने और नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था।

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