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आधार को पैन कार्ड से जुड़वाने की समयसीमा बढ़ी, अब ये होगी नई तारीख

आधार को पैन कार्ड से जुड़वाने की समयसीमा 6 महीने और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा कर अब 30 सितंबर, 2019 कर दिया है।

CBDT ने अपने बयान में कहा, अगर कोई छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2019 होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक, ITR दाखिल करते वक्त आपको आधार नंबर बताना जरूरी होगा। इसके साथ ही CBDT ये भी कहा कि 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे जोड़ना जरूरी होगा।

ऐसा छठी बार हुआ है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समयसीमा बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि सभी को 31 मार्च तक आधार को पैन के साथ जोड़ना होगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर के महीने में केन्द्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था। इस मामले में फैसला देते हुए कोर्ट कहा था कि पैन आवंटन करते समय और आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार का उल्लेख जरूरी बना रहेगा।

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